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इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
RBI ने जारी की अवैध फॉरेक्‍स ट्रेडिंग ऐप की अलर्ट लिस्‍ट (फाइल फोटो)

आरबीआई

RBI Alert List: इन 34 वेबसाइट्स से रहें सावधान, वरना एक गलती पड़ जाएगी भारी; आरबीआई ने दी ये चेतावनी

RBI issues Alert List: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने फॉरेक्स ट्रेड में शामिल 34 गैर अधिकृत एंटिटीज की एक अलर्ट लिस्ट जारी की है. RBI ने कहा कि ये सभी वेबसाइट्स फॉरेक्स ट्रेड (Forex Trade) के लिए अधिकृत नहीं हैं.

RBI issues Alert List: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फॉरेक्स ट्रेड में शामिल 34 गैर अधिकृत एंटिटीज की एक अलर्ट लिस्ट जारी की है. RBI ने कहा कि ये सभी वेबसाइट्स फॉरेक्स ट्रेड (Forex Trade) के लिए अधिकृत नहीं हैं. आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म और गेमिंग ऐप समेत भारतीय निवासियों को फॉरेक्स ट्रेड फैसिलिटी की पेशकश करने वाले अनऑथराइज़्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भ्रामक एड्स के खिलाफ भी आगाह किया है.

RBI ने जारी की अवैध फॉरेक्‍स ट्रेडिंग ऐप की अलर्ट लिस्‍ट

RBI ने जारी की अवैध फॉरेक्‍स ट्रेडिंग ऐप की अलर्ट लिस्‍ट

RBI ने जारी की अवैध फॉरेक्‍स ट्रेडिंग ऐप की अलर्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिस्‍ट (फाइल फोटो)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस सप्ताह अवैध इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल संस्थाओं की एक अलर्ट सूची जारी की। इसमें एक ऐप ऐसा भी है, जो IPL टीम दिल्‍ली कैपिटल को स्‍पॉन्‍सर करता है। यह अवैध संस्‍था या ऐप लोगों से हाई रिटर्न का वादा करके लुभाते हैं। आरबीआई ने कहा कि इन अवैध प्‍लेटफॉर्म के यूजर्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

अवैध ऐप्स की लंबी सूची में OctaFX शामिल है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम दिल्ली कैपिटल्स का आधिकारिक ट्रेडिंग स्‍पॉन्‍सर है। आरबीआई ने इन ऐप को लेकर लोगों को चेताया है और उपयोग नहीं करने की सलाह दी है, वरना यूजर्स पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यहां अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स और वेबसाइटों की पूरी सूची है।

अवैध फॉरेक्‍स ट्रेडिंग ऐप

Alpari, AnyFX, Ava Trade, Binomo, e Toro, Exness, Expert Option, FBS, FinFxPro, Forex.com, Forex4money, Foxorex, FTMO, FVP Trade, FXPrimus, FXStreet, FXCm, FxNice, FXTM, HotFores, ibell Markets, IC Markets, iFOREX, IG Market, IQ Option, NTS Forex Trading, Octa FX, Olymp Trade, TD Ameritrade, TP Global FX, Trade Sight FX, Urban Forex, Xm और XTB है।

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आरबीआई ने यह भी कहा कि इस लिस्‍ट में नहीं आने वाले यूनिट को केंद्रीय बैंक की ओर से रजिस्‍टर्ड नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, लोगों को (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999) के अनुसार केवल रजिस्‍टर्ड संस्‍थाओं के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन करना चाहिए।

काम की बात: लोगों को बरगला रहे अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कमाई गंवा रहे निवेशक

रिजर्व बैंक ने विदेशी करेंसी में पैसा लगाने वाले निवेशकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खास तौर पर ऐसे अनधिकृत फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रति चेताया है, जो हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर उभरे हैं और लोगों से ऊंचे रिटर्न का वादा कर रहे हैं।

आरबीआई ने एक बयान जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉम्स, सर्च इंजन्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग एप्स पर अनधिकृत ईटीपी के ढेर सारे भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं। अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लोगों को निजी तौर पर संपर्क कर उन्हें फॉरेक्स में ट्रेड कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दे रहे हैं। इसमें फ्रॉड की शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रही हैं, और इनमें निवेश करने वाले अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं।

इन 34 वेबसाइट से रहें बचके, RBI ने जारी की अलर्ट लिस्ट

इन 34 वेबसाइट से रहें बचके, RBI ने जारी की अलर्ट लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा कारोबार में शामिल 34 गैर-अधिकृत एंटिटीज की एक अलर्ट लिस्ट जारी की है. इन एंटिटीज में ऑक्टाएफएक्स, अल्पारी, हॉटफॉरेक्स, और ओलंपिक ट्रेड शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा कारोबार (Forex Trade) के लिए अधिकृत नहीं होने के बावजूद देश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का संचालन कर रही हैं.

RBI ने कहा कि निवासी व्यक्ति सिर्फ फेमा (FEMA) की शर्तों के तहत अधिकृत व्यक्तियों के साथ और वैध उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि निवासी व्यक्ति यदि फेमा के तहत वैध उद्देश्यों से इतर या RBI द्वारा गैर मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) के जरिये विदेशी मुद्रा का लेनदेन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

क्यों उठाया गया यह कदम

RBI ने कहा कि उसे कुछ ईटीपी की वैधता स्पष्ट करने के संबंध में अनुरोध मिल रहे थे. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ऐसी इकाइयों के संबंध में अलर्ट लिस्ट प्रकाशित करने का फैसला किया, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और न ही वे विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का संचालन कर सकती हैं.

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RBI ने आगे कहा कि लिस्ट संपूर्ण नहीं है और प्रकाशन के समय उसे जो जानकारी थी, उस पर आधारित है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर कोई एंटिटी लिस्ट में शामिल नहीं है तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वह RBI द्वारा अधिकृत है. हालांकि अनुमति प्राप्त विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल RBI या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSE लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत ईटीपी पर ही किया जाना चाहिए.

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी करेंसी में पैसा लगाने वाने लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जनता को अवैध इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा लेन-देन के मामले में बेहद सचेत रहने की जरूरत है। बैंक की ओर से कहा गया है कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेन-देन करने वाले व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे।

ऊंचे रिटर्न का दिलाते हैं भरोसा
आरबीआई ने विदेशी करेंसी में निवेश करने या फिर लेन-देन करने वाले निवेशकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खास तौर पर ऐसे अवैध फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रति चेताया है, जो हालिया दिनों में पैमाने पर उभरे हैं। ये प्लेटफॉर्म लोगों को ऊंचे रिटर्न का भरोसा देते हैं और अपने झांसे में फंसाते हैं। आरबीआई ने कहा है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) के तहत निर्धारित उद्देश्यों से अलग अन्य जरूरतों के लिए अवैध ईटीपी के जरिए विदेशी करेंसी में लेन-देन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि ईटीपी स्टॉक एक्सचेंजों से अलग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक् सिस्टम हैं, जहां शेयर या विदेशी करेंसी की ट्रेडिंग की जा सकती है। हालांकि, इन प्लेटफॉर्म को आरबीआई से अनुमति लेना जरूरी है।

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